1- क्या होगा अगर कर्मचारी कोई नुकसान पहुंचाता है?

सऊदी श्रम कानून के अनुच्छेद (91) के अनुसार:

1- यदि कोई कर्मचारी नियोक्ता के स्वामित्व वाली या उसकी हिरासत में मशीनों या उत्पादों के नुकसान, क्षति या विनाश का कारण बनता है, और यह कर्मचारी की गलती या नियोक्ता के निर्देशों के उल्लंघन का परिणाम है और यह किसी तीसरे पक्ष की गलती  या अप्रत्याशित बल।(कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जिसमें कोई कुछ नहीं कर सकता हो का परिणाम नहीं है , नियोक्ता कर्मचारी के वेतन से स्थिति की मरम्मत या बहाली के लिए आवश्यक राशि काट सकता है, बशर्ते कि इस उद्देश्य के लिए कटौती की गई राशि प्रत्येक माह में पांच दिनों के वेतन से अधिक न हो। यदि कर्मचारी के पास अन्य धन है जिससे एकत्र किया जा सकता है, तो उससे अधिक का अनुरोध करके, नियोक्ता को आवश्यकता पड़ने पर शिकायत करने का अधिकार है। कार्यकर्ता  श्रम विवाद निपटान प्राधिकरण के समक्ष उसे जो जिम्मेदार ठहराया गया है या नियोक्ता के मुआवजे का आकलन किया गया है उसके बारे में शिकायत कर सकता है । यदि फैसला किया गाया है कि नियोक्ता कर्मचारी से वापस दावा करने का हकदार नहीं है जो उसने उससे काटा है, या यदि इससे कम का फैसला  किया गया, तो नियोक्ता को फैसले जारी होने की तारीख से सात दिनों के भीतर कार्यकर्ता को वह वापस करना होगा जो अन्यायपूर्ण रूप से काटा गया था।

2- किसी भी पक्ष की शिकायत पंद्रह कार्य दिवसों के भीतर होगी, अन्यथा उसका अधिकार खतम हो जाएगा, और नियोक्ता के लिए शिकायत की अवधि घटना की खोज की तारीख से शुरू होगी, और कार्यकर्ता के लिए उस तारीख से शुरू होगी जब नियोक्ता उसे सूचित करेगा। .

निम्नलिखित मामलों को छोड़कर, कर्मचारी की लिखित सहमति के बिना विशेष अधिकारों के बदले उसके वेतन से कोई राशि नहीं काटी जा सकती है:

  1. नियोक्ता के ऋण की वसूली, बशर्ते कि इस मामले में कर्मचारी से काटी गई राशि उसके वेतन के 10% से अधिक न हो।
  1. सामाजिक बीमा अंशदान, और कार्यकर्ता से देय कोई अन्य अंशदान और कानून द्वारा निर्धारित।
  1. भविष्य निधि के लिए कर्मचारी की सदस्यता और निधि के कारण ऋण।
  1. कर्मचारियों के लिए या किसी अन्य लाभ के लिए मकान बनाने के इरादे से नियोक्ता द्वारा शुरू की गई किसी भी परियोजना के लिए किश्तें।
  1. कर्मचारी पर उसके द्वारा किए गए उल्लंघनों के लिए लगाया गया जुर्माना, साथ ही उसके द्वारा किए गए नुकसान के लिए उससे काटी जाने वाली राशि।
  1. किसी भी न्यायिक फैसले के प्रवर्तन में ऋण का संग्रह, बशर्ते कि मासिक कटौती की गई राशि कर्मचारी के वेतन के एक  चौथाई से अधिक न हो, जब तक कि नियम अन्यथा निर्धारित न हो।
गुजारा भत्ता का कर्ज पहले चुकाया जाता है, फिर भोजन, कपड़े और आवास के लिए कर्ज, अन्य कर्जों से पहले।
सभी मामलों में, कटौती की गई राशि का प्रतिशत कर्मचारी के वेतन के आधे से अधिक नहीं हो सकता है, जब तक कि श्रम विवाद निपटान प्राधिकरण द्वारा यह स्थापित नहीं किया जाता है कि इस प्रतिशत को बढ़ाना संभव है। या यह साबित करता है कि कर्मचारी को उसकी आधी से अधिक वेतन की जरूरत है इस अंतिम मामले में, कर्मचारी को उसके वेतन का तीन चौथाई से अधिक नहीं दिया जाता है, चाहे कुछ भी हो।

5- मैं श्रम कार्यालयों में किसी कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत कैसे दर्ज कर सकता हूँ? डायरेक्ट मैनेजर को फायदा न पहूंचाऐ तो क्या उपाय है?

ग्राहक को श्रम कार्यालय जाना चाहिए जिसमें कर्मचारी काम करता है, और सीधे प्रबंधक को शिकायत दर्ज करें, जहां शिकायत का पालन किया जाएगा और ग्राहक को सूचित किया जाएगा। ग्राहक को मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय में जाना चाहिए और अपनी पूरी जानकारी के साथ-साथ एक पावती के साथ हुई समस्या के बारे में एक लिखित बयान प्रस्तुत करना चाहिए कि जानकारी सही है।

4- मैं किसी शिकायत पर कैसे फालो अप करूं और आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?

ग्राहक को कॉल सेंटर के माध्यम से मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय में शिकायत कार्यालय के साथ मामले का पालन करना चाहिए, या व्यक्तिगत रूप से मंत्रालय में आना चाहिए और इसकी वैधता सुनिश्चित करने के लिए शिकायत की संख्या दिखानी चाहिए और मानव संसाधन मंत्रालय के माध्यम से अनुवर्ती कार्रवाई करनी चाहिए। और फिर जानकारी देने  के लिए ग्राहक से संपर्क किया जाएगा। शिकायत का पालन करने के लिए, ग्राहक को निम्नलिखित प्रस्तुत करना होगा:

सिविल रजिस्ट्री नंबर

प्रतिष्ठान नंबर

फ़ोन नंबर

श्रम कार्यालय में प्रस्तुत शिकायत की संख्या

3- श्रम का दावा ऑनलाइन दायर करने के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

• निम्नलिखित लिंक के माध्यम से मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए अनुकूल मंच पर जाएं:
https://www.mol.gov.sa/securesl/login.aspx
• कार्य अनुबंध संलग्न करें, यदि कोई हो, या जो श्रम संबंध के अस्तित्व को साबित करता हो
• विवाद के प्रकार के अनुसार आवश्यक दस्तावेज
• शिकायतकर्ता की पहचान और उसका विवरण। आवेदक के एजेंट होने की स्थिति में, एजेंसी डीड को इसमें शामिल करने के लिए संलग्न किया जाना चाहिए,  और उसके पास सुलह करने, बरी करने और माफ करने का अधिकार हो. 

2- घरेलू कामगार श्रम कार्यालय में शिकायत कैसे दर्ज करा सकता है?

निम्नलिखित लिंक के माध्यम से घरेलू कामगारों के लिए (मुसानेद) प्लेटफॉर्म पर जाकर श्रम कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है:

 

https://musaned.com.sa/home

1- कर्मचारी किस प्रकार की शिकायतें नियोक्ता के विरुद्ध दर्ज कर सकता है?

शिकायतों के प्रकार:
वेतन विलंब
दो पक्षों के बीच हस्ताक्षरित अनुबंध में सहमत कार्य की प्रकृति से भिन्न कार्य सौंपना
दुर्व्यवहार
कर्मचारी के लिए आवास की अनुपस्थिति (इस मामले में कि कार्य अनुबंध इसके लिए प्रदान नहीं करता है, या प्रतिष्ठान श्रमिक किराये की कंपनियों में से नहीं है, तो उसके लिए सहमत भत्तों में से एक होना आवश्यक नहीं है)
अनुबंध की शर्तों में से एक का उल्लंघन

25- क्या कर्मचारियों को ईद-उल-फितर की छुट्टी के दौरान काम करने की आवश्यकता हो सकती है?

कर्मचारी को ईद अल-फितर छुट्टी (4 दिनों की अवधि के लिए) देने में विफल रहने पर, प्रतिष्ठान में यह छुट्टी नहीं देने वाले प्रत्येक कर्मचारी पर 5,000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। उल्लंघन की अनुसूची का अनुच्छेद 50

24- क्या रमज़ान के पवित्र महीने में एक गैर-मुस्लिम कार्यकर्ता के लिए काम के घंटों की संख्या एक मुस्लिम कार्यकर्ता से अधिक है?

कार्यकर्ता वास्तव में प्रति दिन 8 घंटे से अधिक काम नहीं कर सकता है, यदि नियोक्ता दैनिक मानदंड का पालन करता है, या प्रति सप्ताह 48 घंटे से अधिक, यदि साप्ताहिक मानदंड अपनाया जाता है।मुसलमानों के लिए रमजान के महीने के दौरान वास्तविक काम के घंटे कम हो जाते हैं। , ताकि वे प्रति दिन 6 घंटे या सप्ताह में 36 घंटे से अधिक न हों। अनुच्छेद 98.

22- ओवरटाइम वेतन की गणना कैसे की जाती है?

प्रत्येक ओवरटाइम घंटे वास्तविक वेतन के एक घंटे और मूल वेतन के 50% के बराबर होता है।

21- वर्ष के दौरान ओवरटाइम के घंटों की अधिकतम संख्या कितनी है?

वर्ष के दौरान ओवरटाइम के घंटे 720 घंटे से अधिक नहीं हो सकते हैं, और कर्मचारी के अनुमोदन से, अतिरिक्त घंटों की संख्या को इससे अधिक बढ़ाया जा सकता है।

20- क्या काम के घंटों में आराम के समय शामिल हैं?

दिन के दौरान काम के घंटे और आराम की अवधि को विनियमित किया जाता है, ताकि कर्मचारी आराम, प्रार्थना और भोजन की अवधि के बिना लगातार पांच घंटे से अधिक काम न करे, जो कि कुल काम के घंटों के दौरान एक समय में आधे घंटे से कम नहीं है। ताकि कर्मचारी एक दिन में बारह घंटे से अधिक काम के स्थान पर न रुके, आराम, प्रार्थना और भोजन के लिए आवंटित अवधि वास्तविक काम के घंटों में शामिल नहीं है, और इन अवधियों के दौरान कर्मचारी नियोक्ता के अधिकार में नहीं है, और नियोक्ता कर्मचारी को उनके दौरान कार्यस्थल में रहने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है: "मंत्री, उनके निर्णय से, उन मामलों और कार्यों का निर्धारण कर सकते हैं जिनमें तकनीकी कारणों या परिचालन स्थितियों के बिना आराम की अवधि के बिना काम जारी रखना आवश्यक है," इन मामलों और कार्यों में, नियोक्ता काम के दौरान सुविधा प्रबंधन द्वारा आयोजित तरीके से प्रार्थना, भोजन और आराम के लिए एक अवधि देने के लिए बाध्य है।

काम के घंटे कितने हैं?

कर्मचारी वास्तव में प्रति दिन 8 घंटे से अधिक काम नहीं कर सकता है, यदि नियोक्ता दैनिक मानदंड को अपनाता है, या प्रति सप्ताह 48 घंटे से अधिक, यदि साप्ताहिक मानदंड अपनाया जाता है। मुसलमानों के लिए रमजान के महीने के दौरान वास्तविक काम के घंटे कम कर दिए जाएंगे, ताकि वे प्रति दिन 6 घंटे या प्रति सप्ताह 36 घंटे से अधिक न हों।

श्रमिकों की कुछ श्रेणियों के लिए, या कुछ उद्योगों और नौकरियों में जिनमें कार्यकर्ता लगातार काम नहीं करता है, काम के घंटे बढ़ाकर 9 घंटे प्रति दिन करने की अनुमति है। कुछ श्रेणियों के श्रमिकों या कुछ उद्योगों और खतरनाक या हानिकारक नौकरियों के लिए इसे घटाकर 7 घंटे प्रति दिन भी किया जा सकता है। श्रमिकों, उद्योगों और व्यवसायों की उपरोक्त श्रेणियां मंत्री के निर्णय द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

पहरेदारी और सफाई कर्मचारियों के लिए वास्तविक काम के घंटे प्रति दिन 12 निर्धारित किए गए हैं, जिसे रमजान के पवित्र महीने के दौरान घटाकर 10 घंटे कर दिया जाएगा। ताकि मुसलमानों के लिए रमजान के महीने के दौरान साप्ताहिक काम के घंटे 48 घंटे और 36 घंटे से अधिक न हों, और जो इससे अधिक है वह ओवरटाइम काम माना जाता है।

आराम, प्रार्थना और भोजन के लिए आवंटित अवधि वास्तविक काम के घंटों में शामिल नहीं होती है, और इन अवधियों के दौरान कर्मचारी नियोक्ता के अधिकार में नहीं होता है, और नियोक्ता कर्मचारी को उनके दौरान कार्यस्थल में रहने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है।

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Last Modified Date: 2023/06/22 - 09:53 AM, Saudi Arabia Time

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