कार्यकारी विनियमों के अनुच्छेद 9 के पैरा 1 के अनुसार:

विकलांगता:

सऊदी श्रम प्रणाली में विकलांग व्यक्ति का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति जो स्वास्थ्य मंत्रालय या अन्य सरकारी क्षेत्रों के अस्पतालों द्वारा जारी एक चिकित्सा रिपोर्ट या मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए पहचान पत्रों में से एक द्वारा साबित होता है। उसके पास निम्नलिखित में से एक या अधिक स्थायी अक्षमताएं हैं: (दृश्य अक्षमता, श्रवण अक्षमता, मानसिक अक्षमता, शारीरिक अक्षमता, मोटर अक्षमता, सीखने में कठिनाई, भाषण और भाषण कठिनाइयों, व्यवहार संबंधी विकार, भावनात्मक विकार, ऑटिज़्म) या कोई अन्य

अक्षमता जिसे प्रदान करने की आवश्यकता है आवास सेवाओं के रूपों में से एक।

कार्यकारी नियमों के अनुसार काम करने की क्षमता:

काम करने की क्षमता का मतलब है कि एक विकलांग व्यक्ति नौकरी या काम के लिए आवेदन करने की शर्तों को पूरा करता है, जिसमें वैज्ञानिक, पेशेवर और/या कौशल आवश्यकताओं या किसी भी अन्य आवश्यकताओं को अपने कार्य कार्यों को पूरा करने में सक्षम होना शामिल है।

Sector
business sector
Beneficiaries
people with disabilities

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