घरेलू कामगारों और इसी तरह जो उसके अंतर्गत आते हैं। विनियमों का अनुच्छेद सत्रह |
अन्य विनियमों में निर्धारित जुर्माने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इन नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले नियोक्ता को निम्नलिखित के अनुसार दंडित किया जाएगा: |
1- जुर्माना, जो दो हजार रियाल से अनधिक ना हो का या उसे एक वर्ष के लिए भर्ती करने से रोकना, या दोनों। |
2- यदि उल्लंघन दोहराया जाता है, तो जुर्माना , कम से कम दो हज़ार रियाल और अधिक से अधिक पाँच हज़ार रियाल का या तीन साल की अवधि के लिए भर्ती करने से रोक कर, या दोनों से दंडित किया जाएगा। |
3- यदि उल्लंघन तीसरी बार दोहराया जाता है, तो समिति उल्लंघनकर्ता को स्थायी रूप से भर्ती होने से प्रतिबंधित कर सकती है। |
4- दंड की बहुलता नियोक्ता के खिलाफ सिद्ध किए गए उल्लंघनों की बहुलता होगी. |
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अनुच्छेद आठ अनुबंध में दोनों पक्षों द्वारा सहमति के अनुसार घरेलू कामगार के पास साप्ताहिक आराम का दिन हो सकता है। अनुच्छेद दस घरेलू कामगार एक महीने की
अनुच्छेद चालीस 1- नियोक्ता गैर-सऊदी कार्यकर्ता की भर्ती के लिए शुल्क, निवास और वर्क परमिट शुल्क, उनके नवीनीकरण और देरी के परिणामस्वरूप होने वाले
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