अनुच्छेद चालीस

1- नियोक्ता गैर-सऊदी कार्यकर्ता की भर्ती के लिए शुल्क, निवास और वर्क परमिट शुल्क, उनके नवीनीकरण और देरी के परिणामस्वरूप होने वाले जुर्माने, पेशा बदलने, बाहर निकलने और वापसी के लिए शुल्क, और श्रमिक के उसके  देश में वापसी टिकट का वहन करेगा। दोनों पक्षों के बीच संबंध समाप्त होने के बाद।

2-कर्मचारी अपने देश लौटने की लागत वहन करेगा यदि वह काम के लिए फिट नहीं है या यदि वह बिना किसी वैध कारण के वापस लौटना चाहता है।

3- नियोक्ता उस कर्मचारी की सेवाओं को स्थानांतरित करने के लिए शुल्क वहन करेगा जिसे वह अपनी सेवाएं स्थानांतरित करना चाहता है।

4- नियोक्ता कर्मचारी के शरीर को तैयार करने और उसे उस स्थान पर ले जाने के खर्च को वहन करने के लिए बाध्य है जहां से अनुबंध किया गया था या कर्मचारी को लाया गया था, जब तक कि उसे राज्य के अंदर उसके रिश्तेदारों की सहमति से दफन नहीं किया जाता। सामाजिक बीमा के लिए सामान्य संगठन इसके लिए प्रतिबद्ध है तो छूट दी गई है।

Sector
business sector
Beneficiaries
Residents

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