- नियोक्ताओं के लिए दंड - प्रतिष्ठान
- अनुच्छेद दो सौ उनतीस
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1 - किसी अन्य कानून में निर्धारित किसी भी अधिक गंभीर दंड के पूर्वाग्रह के बिना, जो कोई भी इस कानून या इसके नियमों या इसके कार्यान्वयन के लिए जारी किए गए निर्णयों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, उसे निम्नलिखित दंडों में से एक या अधिक से दंडित किया जाएगा:
ए - एक लाख रियाल से अधिक जुर्माना नहीं।
बी- तीस दिनों से अधिक की अवधि के लिए सुविधा को बंद करना।
ग- सुविधा को स्थायी रूप से बंद करना।
2 - बार-बार उल्लंघन करने की स्थिति में उल्लंघनकर्ता पर लगाया गया जुर्माना दोगुना किया जा सकता है।
3- जुर्माना उन व्यक्तियों की संख्या से गुणा किया जाएगा जिनके संबंध में उल्लंघन हुआ है।
- अनुच्छेद दो सौ इकतीस
- उल्लंघन का अपराधी विनियमन द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर उल्लंघन को हटाने के लिए बाध्य है, और इस घटना में कि इसे हटाया नहीं जाता है, इसे एक नया उल्लंघन माना जाता है।
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घरेलू कामगारों और इसी तरह जो उसके अंतर्गत आते हैं। विनियमों का अनुच्छेद सत्रह अन्य विनियमों में निर्धारित जुर्माने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इन
अनुच्छेद चालीस 1- नियोक्ता गैर-सऊदी कार्यकर्ता की भर्ती के लिए शुल्क, निवास और वर्क परमिट शुल्क, उनके नवीनीकरण और देरी के परिणामस्वरूप होने वाले