सऊदी श्रम कानून के अनुच्छेद दो के अनुसार:
नियोक्ता: प्रत्येक प्राकृतिक या कानूनी व्यक्ति जो मजदूरी के लिए एक या अधिक श्रमिकों को नियुक्त करता है।
कार्य: सभी मानवीय गतिविधियों में किए गए प्रयास, एक कार्य अनुबंध (लिखित या अलिखित) के कार्यान्वयन में, चाहे उसकी प्रकृति या प्रकार, चाहे औद्योगिक, वाणिज्यिक, कृषि, तकनीकी, या अन्य, पेशी या मानसिक हो।