लेख: तैंतीस
एक गैर-सऊदी काम में संलग्न नहीं हो सकता है, और इसमें संलग्न होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, सिवाय इसके कि इस उद्देश्य के लिए तैयार किए गए फॉर्म के अनुसार मंत्रालय से वर्क परमिट प्राप्त करने के बाद।
लाइसेंस प्रदान करने के लिए निम्नलिखित शर्तों की आवश्यकता होती है:
1- कि कार्यकर्ता ने कानूनी रूप से देश में प्रवेश किया है और काम करने के लिए अधिकृत है।
2- उसके पास वह पेशेवर योग्यता या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए जिसकी देश को आवश्यकता है, और देश के कोई नागरिक नहीं हैं जो उन्हें धारण करते हैं, या उनमें से मौजूदा संख्या आवश्यकता को पूरा नहीं करती है, या वह सामान्य वर्ग से होना चाहिए मजदूरों की देश को जरूरत है।
3- एक नियोक्ता के साथ अनुबंध के तहत और उसकी जिम्मेदारी के तहत होना। इस लेख में शब्द (कार्य) का अर्थ है हर औद्योगिक, वाणिज्यिक, कृषि, वित्तीय या अन्य कार्य और घरेलू सेवा सहित कोई भी सेवा।
अनुच्छेद अड़तीस
नियोक्ता कर्मचारी को उसके वर्क परमिट में सूचीबद्ध पेशे के अलावा किसी अन्य पेशे में नियुक्त नहीं कर सकता है, और पेशे को बदलने के लिए वैधानिक उपाय करने से पहले कार्यकर्ता को अपने पेशे के अलावा किसी अन्य पेशे में काम करने से प्रतिबंधित किया जाता है।
- नियोक्ता क्या सहन करता है?
लेख: चालीस
1- नियोक्ता गैर-सऊदी कार्यकर्ता को लाने के लिए शुल्क, निवास और कार्य परमिट और उनके नवीनीकरण के लिए शुल्क, और जुर्माना, पेशे बदलने के लिए शुल्क, बाहर निकलने और वापसी, और दोनों पक्षों के बीच संबंध खत्म होने के बाद कार्यकर्ता को उसके स्वदेश लौटने का टिकट।
2- कामगार अपने देश लौटने की लागत वहन करेगा यदि वह काम करने के लिए उपयुक्त नहीं है या यदि वह बिना किसी वैध कारण के वापस लौटना चाहता है।
3- नियोक्ता उस कर्मचारी की सेवाओं को स्थानांतरित करने के लिए शुल्क वहन करेगा जो उसे अपनी सेवाएं स्थानांतरित करना चाहता है।
4- नियोक्ता कार्यकर्ता के शरीर को तैयार करने और उस प्राधिकरण को ले जाने के खर्च का भुगतान करने के लिए बाध्य है जहां अनुबंध समाप्त हुआ था या जहां से कार्यकर्ता लाया गया था, जब तक कि उसे राज्य के अंदर अपने रिश्तेदारों की सहमति से दफन नहीं किया जाता।