अनुच्छेद उनतीस
यदि किसी कर्मचारी को काम में चोट लगती है जिसके परिणामस्वरूप उसकी सामान्य क्षमताओं में कमी आती है जो उसे उसकी पिछली नौकरी के अलावा किसी अन्य काम को करने से नहीं रोकता है, तो जिस नियोक्ता के लिए उसके काम के परिणामस्वरूप कर्मचारी को चोट लगी है, उसे उसे नियोजित करना चाहिए इस काम के लिए निर्दिष्ट मजदूरी पर उपयुक्त नौकरी। यह उस मुआवजे पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है जिसके वह अपनी चोट के लिए पात्र हैं।