अनुच्छेद अड़तीस
नियोक्ता कर्मचारी को उसके वर्क परमिट में सूचीबद्ध पेशे के अलावा किसी अन्य पेशे में नियुक्त नहीं कर सकता है, और पेशे को बदलने के लिए वैधानिक उपाय करने से पहले कार्यकर्ता को अपने पेशे के अलावा किसी अन्य पेशे में काम करने से मना किया जाता है।
अनुच्छेद उनतीस
1- यह अनुमति नहीं है - स्थापित वैधानिक नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किए बिना - नियोक्ता के लिए अपने कार्यकर्ता को दूसरों के लिए काम करने के लिए छोड़ देना, और कर्मचारी किसी अन्य नियोक्ता के लिए काम नहीं कर सकता है, और नियोक्ता किसी अन्य कर्मचारी को नियुक्त नहीं कर सकता है, और मंत्रालय मानव संसाधन और सामाजिक विकास विभाग प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करता है और उन उल्लंघनों की जांच करता है जो इसके निरीक्षकों द्वारा पकड़े जाते हैं, और फिर उन्हें निर्धारित दंड लागू करने के लिए आंतरिक मंत्रालय को संदर्भित करते हैं।
2- नियोक्ता अपने कर्मचारी को अपने खाते के लिए काम करने के लिए नहीं छोड़ सकता है, और कर्मचारी अपने खाते के लिए काम नहीं कर सकता है, और आंतरिक मंत्रालय स्व-रोजगार के उल्लंघन करने वालों पर नियंत्रण, रोक, निर्वासन और दंड लगाने के लिए जिम्मेदार है। सड़कों और चौकों में श्रमिक (थोक श्रम), काम से अनुपस्थित (भगोड़े), साथ ही मालिक इन व्यक्तियों के काम और संचालक, उनके कवर-अप, उनके वाहक, और उल्लंघन और आवेदन में भूमिका निभाने वाले किसी भी व्यक्ति उनके खिलाफ निर्धारित दंड के संबंध में।